ITR Filing Last Date 2025: भारत में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक है, और लाखों करदाता इस समय सीमा को पूरा करने की जल्दी में हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह लेख आपको ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख, दंड, प्रक्रिया और महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में पूरी जानकारी देगा। यह लेख SEO-अनुकूलित है और नवीनतम जानकारी के साथ तैयार किया गया है ताकि करदाताओं को स्पष्ट और उपयोगी मार्गदर्शन मिले।

ITR Filing Last Date 2025: महत्वपूर्ण तारीखें
CBDT ने गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख को 15 सितंबर 2025 निर्धारित किया है। यह विस्तार ITR फॉर्म्स में देरी और तकनीकी समस्याओं के कारण किया गया। हालांकि, आयकर विभाग ने साफ किया है कि इस तारीख को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष: 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26)
- अंतिम तारीख (गैर-ऑडिट मामले): 15 सितंबर 2025
- ऑडिट मामलों के लिए तारीख: 31 अक्टूबर 2025
- बिलेटेड रिटर्न की तारीख: 31 दिसंबर 2025
- संशोधित रिटर्न (Updated ITR): 31 मार्च 2026
15 सितंबर की समय सीमा उन करदाताओं पर लागू होती है जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, जैसे कि वेतनभोगी व्यक्ति, पेंशनभोगी, छोटे व्यवसायी, और प्रोफेशनल्स जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत आते हैं।
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देर से ITR दाखिल करने का दंड
अगर आप 15 सितंबर 2025 की समय सीमा को चूक जाते हैं, तो आपको निम्नलिखित दंड का सामना करना पड़ सकता है:
- लेट फाइलिंग शुल्क (सेक्शन 234F):
- 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल करने पर: ₹5,000
- 31 दिसंबर 2025 के बाद, लेकिन 31 मार्च 2026 तक: ₹10,000
- यदि आपकी आय ₹5 लाख से कम है: ₹1,000
- ब्याज (सेक्शन 234A और 234B): यदि सेल्फ-असेसमेंट टैक्स बकाया है, तो देर से भुगतान पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा।
- अन्य परिणाम:
- नुकसान को आगे ले जाने का मौका खोना।
- टैक्स रिफंड में देरी।
- आयकर विभाग से नोटिस या स्क्रूटनी का जोखिम।
ITR दाखिल करने की प्रक्रिया
ITR दाखिल करना अब ऑनलाइन आसान हो गया है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आयकर पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/) पर लॉगिन करें।
- प्रमाणपत्र सत्यापित करें: PAN, आधार, या डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करें।
- सही ITR फॉर्म चुनें:
- ITR-1 (सहज): वेतनभोगी, पेंशन, और ₹50 लाख तक की आय वाले।
- ITR-2: पूंजीगत लाभ या विदेशी आय वाले।
- ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय वाले।
- ITR-4 (सुगम): प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत।
- डेटा दर्ज करें: प्री-फिल्ड फॉर्म में आय, कटौती, और TDS डिटेल्स भरें।
- सत्यापन: रिटर्न को ई-वेरिफाई करें (आधार OTP, EVC, या डाक द्वारा)।
- सबमिट करें: रिटर्न जमा करें और पावती डाउनलोड करें।
सुझाव: फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement) को क्रॉस-चेक करें ताकि कोई त्रुटि न हो।
समय पर ITR दाखिल करने के लाभ
- दंड से बचाव: समय पर दाखिल करने से लेट फीस और ब्याज से बचा जा सकता है।
- रिफंड में तेजी: समय पर फाइलिंग से रिफंड जल्दी मिलता है।
- कानूनी अनुपालन: लोन, वीजा, या क्रेडिट कार्ड आवेदन में ITR महत्वपूर्ण है।
- नुकसान को आगे ले जाना: पूंजीगत या व्यवसाय नुकसान को भविष्य में समायोजित करने का मौका।
सामान्य गलतियां और बचाव के उपाय
- फॉर्म 16 पर निर्भरता: बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, या डिविडेंड से आय को नजरअंदाज न करें।
- गलत टैक्स रिजीम: पुरानी और नई टैक्स रिजीम की तुलना करें।
- कटौतियां छोड़ना: सेक्शन 80C, 80D, और 24B जैसी कटौतियों का दावा करें।
- तकनीकी गड़बड़ियां: ब्राउजर कैश साफ करें या दूसरा ब्राउजर आजमाएं।
क्या समय सीमा और बढ़ेगी?
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर 2025 की तारीख अंतिम है। सोशल मीडिया पर 30 सितंबर तक विस्तार की अफवाहों को विभाग ने खारिज कर दिया है। इसलिए, अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्दी दाखिल करें।
निष्कर्ष: ITR Filing Last Date 2025
ITR दाखिल करना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन का हिस्सा है। 15 सितंबर 2025 की समय सीमा को पूरा करके आप दंड, ब्याज, और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। आयकर पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया आसान है, और प्री-फिल्ड फॉर्म्स इसे और सरल बनाते हैं। अगर आप अनिश्चित हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें। समय पर ITR दाखिल करें और अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ): ITR Filing Last Date 2025
1. ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख क्या है?
वित्तीय वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए गैर-ऑडिट करदाताओं की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।
2. अगर मैं समय सीमा चूक जाऊं तो क्या होगा?
आपको ₹5,000 (या ₹1,000 अगर आय ₹5 लाख से कम है) का दंड देना होगा, साथ ही ब्याज और अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
3. कौन से करदाता 15 सितंबर की समय सीमा के अंतर्गत आते हैं?
वेतनभोगी, पेंशनभोगी, HUF, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाले छोटे व्यवसायी/पेशेवर।
4. ITR ऑनलाइन कैसे दाखिल करें?
आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें, सही ITR फॉर्म चुनें, डेटा भरें, ई-वेरिफाई करें और सबमिट करें।
5. क्या समय सीमा और बढ़ सकती है?
नहीं, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर 2025 अंतिम तारीख है।